उन्नाव कस्टोडियल डेथ: जयदीप सिंह सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस के दोषी जयदीप सिंह सेंगर ने सजा रोकने की plea की है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से जवाब मांगा है।

Kittu Kumari3 November 20262 min read0 viewsDelhi Local
उन्नाव कस्टोडियल डेथ: जयदीप सिंह सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में सजा काट रहे जयदीप सिंह सेंगर ने अपनी सजा को निलंबित (suspend) करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से इस याचिका पर जवाब मांगा है। जयदीप सिंह सेंगर ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यह अर्जी दी है, क्योंकि उनकी कैंसर की सर्जरी हुई है।

मेडिकल ग्राउंड पर सजा रोकने की मांग

जस्टिस सचिन दत्ता ने इस मामले की सुनवाई की और CBI से प्रतिक्रिया मांगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है। इसके साथ ही अदालत ने जेल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दोषी को उसकी बीमारी के लिए जरूरी सभी दवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

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सेंगर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे ने दलील दी कि यह सजा निलंबन के लिए दूसरी अर्जी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जयदीप ने अपनी 10 साल की कुल सजा का एक-तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है, जो नए कानून के तहत सजा निलंबन के लिए आवश्यक है। वकील ने यह भी दावा किया कि इस केस के सात दोषियों में से पांच को पहले ही सजा निलंबन का लाभ मिल चुका है।

दूसरी ओर, CBI की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) ने इस आवेदन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दोषी ने मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत के बाद समय पर सरेंडर नहीं किया था। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि अपीलकर्ता ने अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल किया है।

बचाव पक्ष के वकील ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने किसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि जिस दिन सुनवाई होनी थी, उस दिन स्पेशल बेंच नहीं बैठी थी, इसलिए मामला नहीं सुना जा सका। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद महंगी दवाओं के कारण उन्हें दवाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि उनका परिवार इन दवाओं का खर्च उठाने को तैयार है।

बता दें कि उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जयदीप सिंह सेंगर, अशोक सिंह भदौरिया, कामता प्रसाद, बीरेंद्र उर्फ बौवा सिंह और विनीत मिश्रा को दोषी ठहराया गया था। जयदीप सिंह सेंगर इस मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं, जबकि एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा मिली हुई है।

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