ट्विशा शर्मा डेथ केस: केस दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी सुनवाई

ट्विशा शर्मा मौत मामले में केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। जानिए क्या है पूरा मामला।

Kittu Kumari30 October 20262 min read0 viewsNational
ट्विशा शर्मा डेथ केस: केस दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी सुनवाई

ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सुनवाई को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। यह मामला ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा द्वारा दायर उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए केस को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने एक हफ्ते का समय मांगा, क्योंकि उनके इंस्ट्रक्टिंग काउंसिल की शादी होने वाली है। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली तारीख तय की है।

क्या है पूरा मामला और क्यों मांगी गई दिल्ली में सुनवाई?

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नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के महज पांच महीने बाद ही 12 मई को ट्विशा अपने ससुराल में मृत पाई गईं। उनका शव फंदे से लटका मिला था।

ट्विशा के परिवार का आरोप है कि उन्हें दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया और उनके साथ घरेलू हिंसा हुई। इस मामले में ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह, जो एक पूर्व जिला जज और मध्य प्रदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, पर गंभीर आरोप हैं। पीड़ित पिता का मानना है कि सास के न्यायिक प्रभाव के कारण भोपाल में निष्पक्ष ट्रायल होना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने केस दिल्ली ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई, आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया था और भोपाल सत्र न्यायालय में चल रही ट्रायल कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि गिरिबाला सिंह को पहले सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और परिवार की चुनौती के बाद उस जमानत को रद्द कर दिया था।

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