टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: आरोपी फूल सिंह की उम्र की जांच के आदेश, कोर्ट सख्त
मुंबई कोर्ट ने टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग करने वाले आरोपी फूल सिंह की उम्र की जांच के आदेश दिए हैं। जानें क्या है पूरा मामला।

मुंबई की एक विशेष मकोका (MCOCA) कोर्ट ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुए हमले के आरोपी फूल सिंह की उम्र की जांच करने का आदेश दिया है। यह मामला तब गरमाया जब आरोपी ने दावा किया कि घटना के समय वह नाबालिग था। कोर्ट ने अब जांच अधिकारी को 15 दिनों के भीतर उम्र सत्यापन की औपचारिक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
अदालत में सुनवाई के दौरान फूल सिंह के वकील ने उसका जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड पेश किया। वकील का दावा है कि वारदात के समय आरोपी की उम्र केवल 17 साल और 10 महीने थी। हालांकि, कोर्ट इस दलील पर संदेह जता रहा है क्योंकि यह मुद्दा पहले की रिमांड सुनवाइयों के दौरान नहीं उठाया गया था। जब कोर्ट ने इस देरी पर सवाल किया, तो आरोपी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे अपनी उम्र के बारे में न बताने की सलाह दी थी।
नाबालिग होने का दावा खारिज, बढ़ाई गई हिरासत
बचाव पक्ष ने फूल सिंह को किशोर सुधार गृह (जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर) भेजने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अदालत का मानना है कि यह हिरासत से बचने और पूछताछ से बचने के लिए एक रणनीतिक चाल हो सकती है। इसी वजह से कोर्ट ने फूल सिंह और चार अन्य सह-आरोपियों की पुलिस हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस मामले में शामिल अन्य सात लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
बता दें कि यह पूरी वारदात मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी, जहां दो हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर पांच राउंड फायरिंग की थी। हालांकि टाइगर श्रॉफ सुरक्षित थे, लेकिन इस हमले में उनके ड्राइवर और एक राहगीर घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अब तक महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।