तेलंगाना में प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस स्ट्रक्चर ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड करना हुआ अनिवार्य, जारी हुआ सख्त आदेश

तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 8 अगस्त 2026 को एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत राज्य के सभी प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के लिए 2026-27 एकेडमिक ईयर का क्लास-वाइज फीस स्ट्रक्चर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्देश जुलाई के पिछले निर्देशों का तत्काल अपडेट है, जिसका उद्देश्य स्कूल फीस में पारदर्शिता और सख्त पालन सुनिश्चित करना है। तय की गई जानकारी को डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल schooledu.telangana.gov.in पर जमा करना होगा।
फीस निर्धारण और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन
स्कूलों के लिए यह जरूरी है कि वे फीस तय करने से जुड़े दस्तावेजों में अपने गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों की चर्चा और हस्ताक्षर को शामिल करें। ऑनलाइन जमा करने के अलावा, संस्थानों को 2026-27 एकेडमिक ईयर के क्लास-वाइज फीस स्ट्रक्चर को अपने नोटिस बोर्ड और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। इस कदम का उद्देश्य कथित अत्यधिक फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाना और प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
अधिकारियों को निर्देश और कार्रवाई के प्रावधान
तेलंगाना के स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर ई. नवीन निकोलस ने ये निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्कूल एजुकेशन के रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर्स (RJDs) और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स (DEOs) को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे डेडलाइन तक जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने या फीस का विवरण प्रदर्शित करने में विफल रहने वाले स्कूलों को तुरंत शो-कॉज नोटिस जारी करें। नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर संबंधित 1994 के गवर्नमेंट ऑर्डर के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्राइवेट स्कूलों को पहले ही 30 जुलाई तक 2023-24 और 2024-25 एकेडमिक इयर्स के ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के साथ एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स (AARs) जमा करने का निर्देश दिया गया था।