राहुल गांधी को बड़ी राहत: 'चौकीदार चोर है' मानहानि केस की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

Kittu Kumari13 October 20262 min read0 viewsNational
राहुल गांधी को बड़ी राहत: 'चौकीदार चोर है' मानहानि केस की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के एक आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा की जा रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए उस विवादित बयान से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने राफेल डील के संदर्भ में 'चौकीदार चोर है' का नारा लगाया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमाल को नोटिस जारी किया है और उन्हें चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जस्टिस एन.आर. बोरकर ने मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट की मानहानि कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने तब कहा था कि निचली अदालत द्वारा कांग्रेस नेता को समन जारी करने में कोई बड़ी कानूनी गलती नहीं दिखती, हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए छह हफ्ते का समय दिया था। यह पूरा मामला भाजपा कार्यकर्ता एम.एच. श्रीश्रीमाल की शिकायत पर शुरू हुआ था, जिनका दावा था कि राहुल गांधी के बयानों से प्रधानमंत्री और भाजपा सदस्यों की छवि खराब हुई है।

गौरतलब है कि मई 2019 में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी कि उन्होंने 'चौकीदार चोर है' नारे का श्रेय गलती से अदालत को दे दिया था, लेकिन राजनीतिक बयान पर आधारित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही जारी रही। अब सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

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