Supreme Court का बड़ा फैसला: NGT का आदेश रद्द, DDA को Art of Living के 5 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश

Kittu Kumari23 August 20262 min read113 viewsNational
Supreme Court का बड़ा फैसला: NGT का आदेश रद्द, DDA को Art of Living के 5 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश

Supreme Court ने शनिवार, 22 अगस्त 2026 को National Green Tribunal (NGT) के 2017 के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें 2016 के World Culture Festival के दौरान Yamuna floodplains को पर्यावरण नुकसान पहुँचाने के लिए Art of Living Foundation को जिम्मेदार ठहराया गया था। Justices Satish Chandra Sharma और Nongmeikapam Kotiswar Singh की बेंच ने फैसला सुनाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री 11 से 13 मार्च 2016 को हुए इस आयोजन और साइट की कथित गिरावट के बीच सीधा संबंध साबित करने में विफल रही।

अकोर्ट ने यह भी देखा कि सबूत बताते हैं कि आयोजनकर्ताओं को सौंपे जाने से पहले ही वेन्यू जर्जर या क्षतिग्रस्त स्थिति में था। बेंच ने कहा कि NGT द्वारा पहले जिस expert report पर भरोसा किया गया था, वह केवल निरीक्षण के समय floodplain की स्थिति का वर्णन करती है, यह स्थापित नहीं करती कि Art of Living ने नुकसान पहुँचाया था। इसके परिणामस्वरूप, Supreme Court ने Delhi Development Authority (DDA) को चार सप्ताह के भीतर संगठन द्वारा जमा किए गए 5 करोड़ रुपये के deposit को वापस करने का निर्देश दिया और NGT के आदेश से संबंधित सभी अंतरिम कार्रवाई को अमान्य कर दिया।

हालाँकि Supreme Court ने माना कि DDA द्वारा इस आयोजन के लिए दी गई शुरुआती अनुमति precautionary principle और public trust के सिद्धांत के खिलाफ थी, लेकिन स्पष्ट किया कि यह अपील विशेष रूप से आयोजनकर्ताओं की liability से संबंधित थी। कोर्ट ने DDA को पहले से तय किए गए Yamuna floodplains के rehabilitation प्रयासों को जारी रखने का भी आदेश दिया। Art of Living के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसने निहित स्वार्थों द्वारा संगठन पर लगाए गए झूठे आरोपों को बेनकाब कर दिया है। NGT के सामने शुरुआती आरोप 'Yamuna Jiye Abhiyaan' के संयोजक Manoj Misra सहित Pramod Tyagi और Anand Arya जैसे व्यक्तियों द्वारा लाए गए थे। इस मामले की विस्तृत जानकारी के लिए आप ANI News रिपोर्ट देख सकते हैं।

DelhiBreakings की हर खबर सबसे पहलेJoin Channel
Share:

Comments

Leave a comment