दिल्ली-NCR में 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 9 नवंबर से पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई।

Kittu Kumari3 November 20262 min read0 viewsNCR
दिल्ली-NCR में 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 9 नवंबर 2026 से दिल्ली-NCR क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी. वरले की बेंच ने यह निर्देश दिए हैं। कोर्ट इस बात से काफी नाराज दिखा कि नियमों के बावजूद स्थानीय बाजारों में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री जारी है।

अदालत ने इस साल दिवाली के लिए कुछ सीमित राहत दी थी, जिसके तहत केवल CSIR-NEERI द्वारा प्रमाणित 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री की अनुमति दी गई थी। लाइसेंस प्राप्त व्यापारी केवल 4 नवंबर से 6 नवंबर तक ही इन्हें बेच सकते थे। आम जनता के लिए इन प्रमाणित पटाखों को चलाने की अनुमति केवल 7 और 8 नवंबर को दी गई थी, वह भी तय समय सीमा (सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे) के भीतर। अब 9 नवंबर से ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

नियम तोड़ने वालों की होगी खैर नहीं, कड़ी निगरानी के आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पुलिस एजेंसियों को आपसी तालमेल बिठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जो भी व्यापारी या निर्माता नियमों का उल्लंघन करेगा, उसका स्टॉक जब्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

कोर्ट ने कुछ कड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है:

  • सभी कानूनी पटाखों पर एक यूनिक QR कोड होना अनिवार्य है, जिससे PESO और CSIR-NEERI के प्रमाणन की जांच की जा सके।
  • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
  • बैरियम युक्त पटाखों और 'लड़ी' (सीरीज में जुड़े पटाखे) बनाने या इस्तेमाल करने पर पाबंदी है।
  • साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल और वृद्धाश्रम के 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का पटाखा चलाना सख्त मना है।

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी। प्रशासन को तुरंत बाजारों में निगरानी बढ़ाने और अवैध बिक्री को रोकने के आदेश दिए गए हैं।

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