सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मतदाता सूची संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को दी प्राथमिकता

Kittu Kumari17 September 20261 min read11 viewsDelhi Local
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मतदाता सूची संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को दी प्राथमिकता

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को इस मामले में यह फैसला लिया। यह याचिका वकीलों प्रशांत भूषण और नेहा राठी द्वारा दायर की गई है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि मसौदा मतदाता सूची से अस्पष्ट कारणों से लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

वकीलों द्वारा कोर्ट में दी गई दलीलें

सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग वर्तमान में अतिरिक्त 33 लाख लोगों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। भूषण ने आगे तर्क दिया कि चुनावी अधिकारियों ने उन लोगों के नाम उजागर करने में असफलता दिखाई है जिन्हें ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा करने के लिए विशिष्ट नियम मौजूद हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये सभी कार्रवाई मानक चुनावी प्रक्रियाओं से एक बड़ा भटकाव दर्शाती हैं।

चुनाव आयोग के नियमों पर उठाए गए सवाल

प्रशांत भूषण ने पहले यह भी उल्लेख किया था कि चुनाव आयोग के अपने मैनुअल के अनुसार मतदाता सूची में शामिल किए जाने के सभी आवेदन उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए। उनका आरोप है कि अधिकारियों द्वारा इस अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की सुनवाई को तेज करने के फैसले से राष्ट्रीय राजधानी में चल रही चुनावी संशोधन प्रक्रिया की पारदर्शिता और अखंडता से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान दिया गया है।

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