दिल्ली में पुरानी बसों की एंट्री रोकेगी सोनीपत पुलिस, 1 नवंबर से लागू होंगे कड़े नियम

दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन अब सख्त कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में सोनीपत पुलिस ने कमर कस ली है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब 1 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों के लिए कड़े मानक तय किए गए हैं। जो बसें इन प्रदूषण मानकों पर खरी नहीं उतरेंगी, उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी।
केवल CNG, इलेक्ट्रिक और BS-6 बसें ही जा सकेंगी दिल्ली
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) सोनाक्षी सिंह के नेतृत्व में इस पूरी तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक, दिल्ली में केवल उन्हीं बसों को अनुमति मिलेगी जो सीएनजी (CNG), इलेक्ट्रिक या बीएस-6 (BS-6) मानक वाली डीजल बसें होंगी। यह नियम केवल स्थानीय बसों पर ही नहीं, बल्कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली और दिल्ली में पंजीकृत बसों पर भी समान रूप से लागू होगा।
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर और न बढ़े। इसके लिए सोनीपत पुलिस ने अभी से जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बस संचालकों, ट्रांसपोर्ट यूनियनों, टूर ऑपरेटरों और स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करें, ताकि 1 नवंबर से किसी भी तरह की अफरा-तफरी न हो और सभी को नियमों की पूरी जानकारी रहे।
सोनीपत पुलिस ने सभी बस संचालकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों की जांच करा लें और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप बना लें। पुलिस का मानना है कि अगर इन नियमों का सख्ती से पालन किया गया, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों को बड़ी मजबूती मिलेगी।