उत्तर प्रदेश दंगा मामला: कोर्ट ने शरजील इमाम को चचेरे भाइयों की शादी के लिए दी 7 दिन की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली. उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे 2020 मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को शरजील इammam को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. उन्होंने अपने दो चचेरे भाइयों दानिश इमाम और फहद इमाम की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. शादियां 4 अक्टूबर को दिल्ली और 7 अक्टूबर को सासाराम, बिहार में होनी हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर वाजपेयी ने 50,000 रुपये के मुचलके और उतनी ही राशि की एक जमानत पर यह राहत दी है. अदालत ने कहा कि यह उनकी अंतरिम जमानत की दूसरी याचिका है और चूंकि यह उनके सगे चचेरे भाइयों की शादी है, इसलिए उन्हें जमानत दी गई है. अदालत ने शरजील इमाम को 10 अक्टूबर की शाम को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी शर्तें लगाई हैं कि शरजील मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति या गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे और अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे. शरजील इमाम ने वकील अहमद इब्राहिम और आयशा जैदी के माध्यम से आवेदन दायर किया था. दिल्ली पुलिस ने शादियों की बात की पुष्टि की थी. हालांकि, विशेष लोक अभियोजक (SPP) अनिर्वाय मिश्रा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसकी नियमित जमानत कई बार खारिज हो चुकी है. यह तर्क दिया गया था कि न तो उसकी उपस्थिति और न ही किसी वित्तीय मदद की आवश्यकता है. शरजील इमाम 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी हैं. उन्हें UAPA के तहत चार्जशीट किया गया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, फरवरी 2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के सिलसिले में उमर खालिद और शरजील इमाम पर UAPA के तहत आरोप हैं, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी.