अवैध सर्विस चार्ज वसूलना पड़ा भारी, दिल्ली के Shangri-La Eros होटल पर 1 लाख का जुर्माना
दिल्ली के Shangri-La Eros होटल पर CCPA ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। होटल अपने रेस्टोरेंट में ऑटोमैटिक सर्विस चार्ज वसूल रहा था।

दिल्ली के आलीशान Shangri-La Eros Hotel की मनमानी अब उसे महंगी पड़ गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटल के 'मिस्टर चाय' रेस्टोरेंट में ग्राहकों से अवैध तरीके से सर्विस चार्ज वसूलने के मामले में होटल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। यह कार्रवाई होटल द्वारा अपनाए गए 'अनुचित व्यापार व्यवहार' (Unfair Trade Practice) के कारण की गई है।
पूरा मामला यह है कि होटल का सॉफ्टवेयर खाने के बिल में अपने आप 10% सर्विस चार्ज जोड़ रहा था। उदाहरण के तौर पर, 4,350 रुपये के बिल पर 435 रुपये और 1,250 रुपये के बिल पर 125 रुपये का सर्विस चार्ज ऑटोमैटिक तरीके से लगाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस बढ़े हुए कुल अमाउंट पर जीएसटी (GST) भी वसूला जा रहा था, जिससे ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था।
ग्राहकों की शिकायत और CCPA की सख्त कार्रवाई
इस मामले की शुरुआत मई और जून 2025 में ग्राहकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों से हुई। जांच में पाया गया कि होटल 4 जुलाई 2022 को जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था। होटल प्रबंधन ने दलील दी कि यह चार्ज वैकल्पिक था और ग्राहक इसे हटवा सकते थे, लेकिन CCPA ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया।
प्राधिकरण का स्पष्ट कहना है कि किसी ऑटोमैटिक चार्ज को हटवाने की जिम्मेदारी ग्राहक पर डालना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक गलत तरीका है। CCPA चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा ने आदेश दिया है कि होटल तुरंत इस तरह के शुल्क लेना बंद करे। हालांकि होटल ने दावा किया कि उसने 1 अक्टूबर 2026 से यह प्रथा बंद कर दी है, लेकिन नियमों के उल्लंघन के कारण जुर्माना बरकरार रखा गया। अब होटल को 15 दिनों के भीतर अपनी अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।