जबरन सर्विस चार्ज वसूलना पड़ा भारी, दिल्ली के Shangri-La Eros होटल पर लगा जुर्माना
दिल्ली के Shangri-La Eros होटल के रेस्टोरेंट पर जबरन सर्विस चार्ज वसूलने के कारण CCPA ने लगाया जुर्माना। जानें पूरी खबर।

दिल्ली के आलीशान Shangri-La Eros होटल के अंदर स्थित 'मिस्टर चाय' (Mister Chai) रेस्टोरेंट की मनमानी अब उस पर भारी पड़ी है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ग्राहकों के बिल में जबरन 10% सर्विस चार्ज जोड़ने के मामले में रेस्टोरेंट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उन शिकायतों के बाद की गई है, जिनमें ग्राहकों ने बिल में बिना सहमति के सर्विस चार्ज लगाए जाने की बात कही थी।
मामला तब तूल पकड़ा जब मई और जून 2025 में उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। CCPA की जांच में यह पाया गया कि रेस्टोरेंट अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमैटिक तरीके से सर्विस चार्ज जोड़ रहा था। हैरानी की बात यह है कि इस सर्विस चार्ज पर जीएसटी (GST) भी लगाया जा रहा था, जिससे ग्राहकों की जेब पर बोझ और बढ़ गया।
नियमों की अनदेखी और कानूनी उल्लंघन
CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक (Voluntary) होता है और इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। प्राधिकरण ने पाया कि रेस्टोरेंट ने 2022 के दिशा-निर्देशों और दिल्ली हाई कोर्ट के मार्च 2025 के फैसले के बावजूद करीब 15 महीनों तक यह गलत प्रैक्टिस जारी रखी।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का हवाला देते हुए CCPA ने कहा कि ग्राहकों को ऑटोमेटेड चार्ज से 'ऑप्ट आउट' करने के लिए मजबूर करना अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) है। प्राधिकरण ने होटल को तुरंत इस तरह की वसूली बंद करने का निर्देश दिया है।
दूसरी ओर, Shangri-La Eros न्यू दिल्ली के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि होटल ने अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा की है और 1 अक्टूबर 2026 से अपने सभी डाइनिंग आउटलेट्स में सर्विस चार्ज हटा दिया है। अब होटल को 15 दिनों के भीतर CCPA को अपनी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) सौंपनी होगी।