सीमपुरी मर्डर केस: चाकू से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
दिल्ली की अदालत ने सीमपुरी में चाकू से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी रंजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।

दिल्ली की एक अदालत ने सीमपुरी इलाके में हुए एक खौफनाक हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चाकू से हमला कर एक व्यक्ति की जान लेने वाले आरोपी रंजीत को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2025 का है, जिसमें आरोपी ने बेरहमी से हमला किया था।
कड़कड़डूमा कोर्ट के शाहदरा जिला न्यायालय के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज संजय गर्ग ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत रंजीत को दोषी पाया। सजा के तौर पर उसे आजीवन कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे दो महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी।
क्या था पूरा मामला और कैसे मिला सबूत?
यह पूरी घटना 13 मार्च 2025 की रात को कब्रिस्तान रोड स्थित जैन मंदिर के पास हुई थी। शिकायतकर्ता पूनम ने बताया था कि आरोपी रंजीत ने उनके पति ठाकुर दास पर चाकू से हमला किया और उनकी गर्दन पर गहरे जख्म दिए। घायल ठाकुर दास को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने इस मामले में ठोस सबूत जुटाने के लिए क्राइम टीम की मदद ली। जांच के दौरान घटनास्थल से खून से सना एक सूती कपड़ा बरामद हुआ, जो केस में अहम सबूत बना। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट और गवाहों के बयानों ने अभियोजन पक्ष की कहानी को पुख्ता किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने रंजीत को दोषी माना।
अदालत ने इस मामले में मानवीय पहलू को भी देखा और मृतक के आश्रितों के लिए दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजे पर विचार करने के लिए मामला DLSA शाहदरा को भेजा। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता पूनम और मृतक के तीन नाबालिग बच्चों को पहले ही 50,000 रुपये की अंतरिम सहायता राशि जारी की जा चुकी है।