सीमपुरी मर्डर केस: ठाकुर दास की हत्या के दोषी रंजीत को उम्रकैद की सजा
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीमपुरी में हुए ठाकुर दास हत्याकांड के दोषी रंजीत को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

दिल्ली की कड़कड़डूमा स्थित शाहदरा जिला अदालत ने सीमपुरी में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ठाकुर दास की हत्या के दोषी रंजीत को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज संजय गर्ग ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को दो महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी।
चाकू से किया था गला रेतकर हमला
यह पूरी वारदात 13 मार्च 2025 की रात की है, जब सीमपुरी के कब्रिस्तान रोड स्थित जैन मंदिर के पास रंजीत ने ठाकुर दास पर जानलेवा हमला किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रंजीत ने चाकू से ठाकुर दास की गर्दन पर गहरे वार किए थे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने इस मामले में सीमपुरी थाने में एफआईआर नंबर 249/2025 दर्ज की थी। शुरुआत में यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) के तहत हत्या के प्रयास के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन पीड़ित की मौत के बाद इसे धारा 103(1) में बदल दिया गया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। क्राइम सीन से बरामद खून से सना सूती कपड़ा और गवाहों के बयानों ने इस मामले में रंजीत की संलिप्तता को साबित किया। इसी फॉरेंसिक साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।