सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से इनकार, तय समय पर चलेंगी आतिशबाजी

Kittu Kumari30 September 20262 min read0 viewsNational
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से इनकार, तय समय पर चलेंगी आतिशबाजी

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवाली के दौरान कुछ पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने का संकेत दिया है, लेकिन साथ ही इसके लिए तय समय सीमा भी तय करने की बात कही है। कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध और पूरे दिन बिना रोक-टोक पटाखे चलाने, दोनों ही बातों से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से दिवाली मनाने वाले लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, जबकि पूरे दिन पटाखे चलाने से पर्यावरण और बच्चों, बुजुर्गों व बीमारों जैसे कमजोर वर्गों पर बुरा असर पड़ेगा। अदालत ने कहा कि हम न तो पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में हैं और न ही 24 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति देंगे।

पटाखों के समय और संयुक्त पटाखों पर रुख

अदालत ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा और लोगों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए तय समय पर ही पटाखे चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर और अन्य उत्तरी राज्यों में गंभीर वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर रोक से जुड़े एक लंबे समय से लंबित मामले की सुनवाई कर रहा था। बेंच ने यह भी संकेत दिया कि वह शर्तों के अधीन संयुक्त पटाखों, जिन्हें लड़ी भी कहा जाता है, की अनुमति देने के सुझाव को स्वीकार करने के पक्ष में है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेरियम-युक्त पटाखों पर सीपीसीबी की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय मांगा, क्योंकि ऐसे पटाखों की बाहरी टेस्टिंग अभी बाकी है।

सीपीसीबी की रिपोर्ट और पिछली सुनवाई

कोर्ट ने समय की मांग को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह यह तय करने से पहले रिपोर्ट पर विचार करेगा कि किस श्रेणी के पटाखों की अनुमति दी जा सकती है। जुलाई में शीर्ष अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से पूछा था कि क्या शोर से संबंधित प्रतिबंधों में संभावित छूट के साथ कुछ श्रेणियों के पटाखों की अनुमति दी जा सकती है। ये सभी कानूनी कार्यवाही 2015 के एक मामले से जुड़ी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में खराब होती हवा को देखते हुए पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग को विनियमित करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, लेकिन बाद में 2025 में दिवाली के आसपास एक सीमित अवधि के लिए दिल्ली-एनसीआर में स्वीकृत हरे पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी की अनुमति दे दी थी। इस संबंध में मूल जानकारी ANI के माध्यम से दी गई है।

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