सुप्रीम कोर्ट की राहत: दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को चल सकेंगे ग्रीन पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। जानें क्या हैं शर्तें।

Kittu Kumari2 November 20262 min read0 viewsNCR
सुप्रीम कोर्ट की राहत: दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को चल सकेंगे ग्रीन पटाखे

दिल्ली और एनसीआर के निवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्र में 7 और 8 नवंबर, 2026 को सीमित तौर पर दिल्ली एनसीआर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी. वरले की बेंच ने 'अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ' मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल निर्धारित समय और कड़े नियमों के तहत ही मिलेगी।

अदालत ने पटाखों के लिए समय की पाबंदी तय की है। लोग सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। जैसे ही ये दो दिन बीतेंगे, यानी 9 नवंबर 2026 से पूरे क्षेत्र में पटाखों पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य

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कोर्ट ने प्रदूषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई सख्त शर्तें लागू की हैं, जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग सकता है:

  • नो-क्रैकर जोन: अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने की सख्त मनाही है। साथ ही, सभी स्कूलों और कॉलेजों को 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किया गया है।
  • केवल प्रमाणित पटाखे: केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति है जिन पर QR कोड हो और जिनमें बैच की पूरी जानकारी हो। इनका उत्पादन और बिक्री CSIR-NEERI और PESO की निगरानी में होगी।
  • बिक्री पर रोक: पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इन्हें केवल प्रशासन द्वारा अधिकृत स्थानों से ही खरीदा जा सकेगा।
  • सख्त पाबंदी: पटाखों की लड़ियों (garlands) और बेरियम युक्त किसी भी उत्पाद के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी।

इसके अलावा, कोर्ट ने निर्माताओं और व्यापारियों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आदेशों का उल्लंघन पाया गया, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे संवेदनशील क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिह्नित करें ताकि जनता को प्रतिबंधों की जानकारी रहे।

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