वोटर लिस्ट विवाद: राहुल गांधी और INDIA गठबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा दायर उस याचिका के बाद हुई है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) और वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाए जाने के तरीके को चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कई मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं।
इन दिग्गजों ने मिलकर की चुनौती
इस कानूनी लड़ाई में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले और शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। याचिका में यह मांग की गई है कि कोर्ट इस बात की न्यायिक जांच करे कि क्या चुनाव आयोग के फैसले संविधान के अनुच्छेद 324 और 2023 के संबंधित कानूनों के अनुरूप हैं।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस दिए या सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना न हटाया जाए। साथ ही, उन्होंने मांग की है कि हटाए गए मतदाताओं की बूथ-वार सूची, उनके नाम हटाने के कारण और जनसांख्यिकीय विवरण सार्वजनिक किए जाएं।
दिलचस्प बात यह है कि जहां कोर्ट ने आयोग को नोटिस भेजा, वहीं 13 याचिकाकर्ताओं में से एक के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख पर वे उस विशेष याचिकाकर्ता के आचरण के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे।