पीएम-उदय योजना: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के 45 लाख लोगों को मिला मालिकाना हक

पीएम-उदय योजना के तहत दिल्ली की 1,511 पात्र अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 45 लाख निवासियों को औपचारिक मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है और उनके घरों के कानूनी कागजात तैयार हो रहे हैं।
दिल्ली सरकार ने संपत्ति के अधिकारों को सुगम बनाने के लिए एक सरल और समयबद्ध आवेदन प्रक्रिया लागू की है। आवेदक आधिकारिक पीएम-उदय पोर्टल के माध्यम से अपने मालिकाना हक के दस्तावेज सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया है।
आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने विशिष्ट समय सीमा तय की है। इसके तहत जीआईएस सर्वे के लिए सात दिन, आवेदन सुधार के लिए 15 दिन और कन्वेन्स डीड जारी करने के लिए 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यह उपाय #SevaSankalpAbhiyan अभियान का हिस्सा हैं ताकि निवासियों को उनके घर के मालिकाना हक को औपचारिक रूप देने में सहायता मिल सके।