पटियाला हाउस कोर्ट ने वकील महमूद प्राचा की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश, 6 लाख रुपये की वसूली का मामला

Kittu Kumari17 August 20262 min read170 viewsDelhi Local
पटियाला हाउस कोर्ट ने वकील महमूद प्राचा की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश, 6 लाख रुपये की वसूली का मामला

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने वकील महमूद प्राचा की संपत्ति कुर्क करने का वारंट जारी कर दिया है। यह कार्रवाई 2019 के अयोध्या राम मंदिर फैसले को चुनौती देने वाले मामले में लगाए गए 6 लाख रुपये के कॉस्ट (Costs) को वसूलने के लिए की गई है। इस खबर से जुड़ी विस्तृत जानकारी ANI News पर उपलब्ध है।

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  • अतिरिक्त सीनियर सिविल जज मेधा आर्या ने वारंट जारी किया।
  • महमूद प्राचा पर 6 लाख रुपये का कॉस्ट बकाया है।
  • यह मामला 2019 के अयोध्या राम मंदिर फैसले को चुनौती देने से जुड़ा है।
  • वसूल की जाने वाली राशि NDLSA को दी जाएगी।
  • अदालत का आदेश और संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया

    अतिरिक्त सीनियर सिविल जज मेधा आर्या ने यह आदेश तब दिया जब यह पाया गया कि महमूद प्राचा ने अदालत के कई अवसरों के बावजूद कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इस वारंट के तहत उनकी मूवेबल प्रॉपर्टी (Movable Property) को जब्त किया जाएगा। अदालत के आदेश को लागू करने के लिए कोर्ट बेलीफ (Court Bailiff) को जरूरत पड़ने पर ताले तोड़ने का अधिकार भी दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए ANI News रिपोर्ट देखें।

    जुर्माने और मुकदमे की पूरी पृष्ठभूमि

    यह वित्तीय जुर्माना उस मुकदमे के कारण लगाया गया है जिसे प्राचा ने सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले को शून्य (Null and Void) घोषित करने के लिए दायर किया था। अदालत ने इस मामले को खारिज करते हुए इसे व्यर्थ और प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया था। शुरुआत में अदालत ने 1 लाख रुपये का कॉस्ट लगाया था, जिसे बाद में जिला जज धर्मेंद्र राणा के समक्ष अपील खारिज होने पर 5 लाख रुपये और बढ़ाकर कुल 6 लाख रुपये कर दिया गया था।

    भुगतान और आगामी सुनवाई की तारीख

    वसूल की जाने वाली धनराशि नई दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (NDLSA) को भुगतान की जानी है, जिसने यह निष्पादन याचिका (Execution Petition) दायर की थी। इस मामले की अगली कार्यवाही के लिए 1 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की गई है।

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