200 करोड़ की रंगदारी: गवाह के तौर पर नोरा फतेही को कोर्ट ने भेजा ताजा समन
सुकेश चंद्रशेखर रंगदारी मामले में गवाह के तौर पर नोरा फतेही की पेशी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, जारी किए ताजा समन।

बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के रंगदारी मामले में नोरा फतेही को गवाह के तौर पर पेश होने के लिए ताजा समन जारी किया है। स्पेशल जज गगनदीप सिंह ने यह आदेश सोमवार को सुनाया, जिसमें अभिनेत्री को साक्ष्य पेश करने के लिए कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नोरा फतेही को पहले भी समन भेजा गया था, लेकिन उनके आने को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। इस बीच, नोरा के वकील ने कोर्ट में पेश होकर उनकी अनुपस्थिति के लिए छूट मांगी, जिस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। जज ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि नोरा एक गवाह हैं और उन्हें यहां मौजूद होना चाहिए था। कोर्ट ने उनके व्यवहार को निराशाजनक बताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, "उनका आचरण सही नहीं है, कोर्ट को हल्के में न लें।"
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। आरोप है कि सुकेश ने दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के नाम पर फर्जी पहचान बनाई और पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूली। सुकेश ने अदिति सिंह को भरोसा दिलाया था कि वह पैसे के बदले उनके पति को जेल से रिहा करवा देगा।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले की जांच की और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत चार्जशीट दाखिल की। नोरा फतेही की भूमिका इस मामले में सुकेश और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉलोस के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर आई है। पुलिस ने पहले ही धारा 164 के तहत नोरा का बयान दर्ज कर लिया था, जिसके बाद उन्हें पूरक चार्जशीट में सरकारी गवाह बनाया गया। जांच के दौरान नोरा ने बताया था कि सुकेश से उनकी बातचीत उसकी पत्नी के जरिए होती थी।