Noida में धारा 163 लागू, त्यौहारों और NEET PG परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त

Noida प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिले में कड़े कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 23 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस प्रशासनिक कदम के तहत बिना पूर्व अनुमति के जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा और अन्य तरह के आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नोएडा पुलिस मीडिया सेल ने पुष्टि की है कि यह आदेश आगामी त्यौहारों और परीक्षा के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।
इस तय अवधि के दौरान पाँच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने यह कदम आने वाले व्यस्त समय को ध्यान में रखते हुए उठाया है, जिसमें ईद मिलाद-उन-नबी, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और NEET PG परीक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण और बड़े आयोजन शामिल हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
सभाओं पर प्रतिबंध के अलावा, प्रशासन ने पूरे जिले में लाउडस्पीकर और ध्वनि-वर्धक यंत्रों के इस्तेमाल के लिए व्यापक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने औपचारिक रूप से जनता से अपील की है कि वे कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करें और त्यौहारों की अवधि के दौरान सामाजिक सौहार्द बनाए रखें।