नोएडा एयरपोर्ट के 27 किमी दायरे में लेजर बीम और कृत्रिम रोशनी पर सख्त प्रतिबंध, होगी कानूनी कार्रवाई

[email protected]: फोटो - - -
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम और कृत्रिम रोशनी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
- नोएडा एयरपोर्ट के 27 किमी दायरे में लेजर बीम प्रतिबंधित
- बिना अनुमति लेजर या कृत्रिम रोशनी पर होगी कानूनी कार्रवाई
- जिलाधिकारी मेधा रूपम ने दी इस संबंध में जानकारी
सुरक्षा नियमों के तहत प्रतिबंध लागू
ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विमानन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के आसपास 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम समेत किसी भी प्रकार की कृत्रिम रोशनी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सर्वसाधारण को इस संबंध में जानकारी दी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 तथा एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 66(1) के तहत 10 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना संख्या GSR 733(E) के नियम 6(1) के प्रावधानों के अनुसार यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रतिबंधित क्षेत्र में लेजर बीम, शो या डिस्प्ले सहित किसी भी प्रकार की ऐसी कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जिससे विमानन सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति लेजर का इस्तेमाल करना विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में लागू कानून के तहत जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों से विमानन सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।