NGT का बड़ा आदेश: दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बंद पड़ी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों की जांच पर माँगी रिपोर्ट

Kittu Kumari6 August 20262 min read33 viewsDelhi Local
NGT का बड़ा आदेश: दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बंद पड़ी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों की जांच पर माँगी रिपोर्ट

National Green Tribunal (NGT) ने 6 अगस्त 2026 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक निर्देश जारी किया है। इसके तहत कमिश्नर को एक विस्तृत affidavit जमा करना होगा, जिसमें बंद परिसरों की जांच के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचा (legal and procedural framework) तय करने को कहा गया है, जिन पर अवैध रूप से प्रदूषण फैलाने की गतिविधियां चलाने का संदेह है। यह निर्देश Justice Prakash Shrivastava (Chairperson) और Dr. Afroz Ahmad (Expert Member) की NGT बेंच ने Varun Gulati द्वारा दायर एक आवेदन के बाद जारी किया है।

  • NGT ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को विस्तृत affidavit दाखिल करने का निर्देश दिया।
  • यह आदेश बंद परिसरों में अवैध प्रदूषण गतिविधियों की जांच से जुड़ा है।
  • यह मामला Varun Gulati की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया।

जांच में आ रही बाधाओं का मामला

यह आदेश जांच के दौरान आई पिछली कठिनाइयों के कारण आया है। इससे पहले Jafrabad Police Station के Station House Officer (SHO) की तरफ से एक affidavit में कहा गया था कि सक्षम अधिकारियों से स्पष्ट निर्देश या विशेष अनुमति न होने के कारण बंद परिसरों के ताले तोड़कर जांच नहीं की जा सकती है। SHO के affidavit में यह भी बताया गया था कि occupants (रहने वालों) के विरोध जैसी चुनौतियां सामने आती हैं, जिससे कथित अवैध गतिविधियों की जांच में रुकावट पैदा होती है। सुनवाई के दौरान SHO के वकील यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहे कि ऐसी जांच के लिए किसकी authorization (अनुमति) की आवश्यकता होती है।

पिछली निरीक्षण रिपोर्ट और अगली सुनवाई की तारीख

Arvind Nagar और Ghonda में 31 अक्टूबर 2025 को Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Pollution Control Committee (DPCC), BSES और Delhi Police के अधिकारियों द्वारा एक joint inspection की गई थी। इस दौरान तीन परिसर बंद मिले थे, जिससे कोई भी जांच नहीं हो पाई थी। NGT का यह नया निर्देश ऐसे मामलों के लिए protocol को स्पष्ट करने के उद्देश्य से है, ताकि संदिग्ध अवैध रूप से प्रदूषण फैलाने वाली units की जांच के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 को तय की गई है।

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