कोलकाता, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए नियम लागू

भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट पर ये नए नियम लागू किए गए हैं। आव्रजन ब्यूरो के फैसले के अनुसार 1 सितंबर 2026 से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बोर्डिंग पास पर फिजिकल स्टैंप लगाने की जरूरत खत्म कर दी गई है। इससे पहले सीआईएसएफ के सुरक्षा स्टैंप भी हटाए जा चुके हैं, जिससे यात्रा का अनुभव आसान हो गया है अधिक जानकारी के लिए देखें।
फास्ट ट्रैक आव्रजन और बायोमेट्रिक प्रणाली
सीमा नियंत्रण को तेज करने के लिए फास्ट ट्रैक आव्रजन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का विस्तार किया गया है। यह प्रोग्राम ई-गेट्स पर बायोमेट्रिक्स और फेशियल रिकग्निशन का उपयोग करता है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सहित 14 हवाई अड्डों पर यह सुविधा उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के तहत पात्र नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और एयरपोर्ट या एफआरआरओ कार्यालयों में बायोमेट्रिक डेटा देना होगा। इस सदस्यता की वैधता 10 साल या पासपोर्ट की समाप्ति तक होती है।
विदेशी नागरिकों के लिए ई-अराइवल कार्ड
भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए ऑनलाइन ई-अराइवल कार्ड भरना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2025 से विदेशी यात्रियों को आने से 72 घंटे पहले ऑनलाइन ई-अराइवल कार्ड जमा करना होता है, जिसने पारंपरिक कागजी फॉर्म की जगह ली है ताकि प्रक्रिया में कम समय लगे आधिकारिक विवरण यहां उपलब्ध है।
कस्टम और डिक्लेरेशन नियम
कस्टम नियमों के तहत आने वाले यात्रियों को सामान की घोषणा करनी होती है। यात्रियों को ड्युटी लगने वाले या प्रतिबंधित सामान के लिए 'रेड चैनल' का उपयोग करना होता है या कुछ न होने पर 'ग्रीन चैनल' से गुजरना होता है। यात्री उतरने से पहले कस्टम घोषणा के लिए अतिथि मोबाइल ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं विस्तृत कस्टम दिशानिर्देश यहां देखें।