एनडीएमसी यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने कनॉट प्लेस, जनपथ और पालिका बाजार जैसे प्रमुख बाजारों में अनधिकृत वेंडिंग और अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। यह कदम भीड़भाड़ वाले इलाकों को खाली कराने के लिए उठाया गया है, जो 14 सितंबर 2026 को संयुक्त निदेशक और क्षेत्र निरीक्षकों की बैठक के निर्देशों के बाद 15 सितंबर 2026 के एक आधिकारिक आदेश के तहत औपचारिक रूप से लागू किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी PTI News पर देखी जा सकती है। नए आदेश के तहत कनॉट प्लेस, जनपथ, पालिका बाजार, रीगल, रिवोली, हनुमान मंदिर और गुरुद्वारा बंगला साहिब के आसपास के इलाकों में शाम 6:30 बजे के बाद सड़क किनारे वेंडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।
अधिकृत वेंडर्स को अब अपनी 'तहबाजारी' और फोटो वाले सर्टिफिकेट अपनी वेंडिंग साइट पर प्रमुखता से दिखाने होंगे और अधिकारियों के मांगने पर मूल दस्तावेज दिखाने होंगे। इसके अलावा तिरपाल, कवर या किसी भी तरह के अस्थायी ढांचे के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वेंडर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैदल चलने वालों और ट्रैफिक के लिए फुटपाथ और सड़कें पूरी तरह से साफ रहें। नियमों का पालन न करने पर वेंडिंग सर्टिफिकेट को निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
एनडीएमसी अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ के दौरान हनुमान मंदिर जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्षेत्र निरीक्षकों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी लापरवाही या उल्लंघन की रिपोर्ट न करने पर उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने व्यावसायिक केंद्रों को पैदल चलने वालों के अनुकूल बनाने को प्राथमिकता दी है। न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव विक्रम बडवे ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जिले में नियमित और अनुशासित वेंडिंग की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।