NCR में प्रदूषण पर लगाम: 5 से 20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक
प्रदूषण रोकने के लिए CAQM ने NCR में 5 से 20 नवंबर तक धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है। जानें किसे मिली छूट।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एहतियाती तौर पर 5 नवंबर से 20 नवंबर तक धूल पैदा करने वाली सभी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य हवा में उड़ने वाली धूल और कणों को कम करना है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके।
नूंह के उपायुक्त अखिल पिलानी ने इस संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए और जिले में प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उपायुक्त ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन जरूरी प्रोजेक्ट्स को मिली है छूट
हालांकि, आम निर्माण कार्यों पर रोक है, लेकिन जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। छूट पाने वाली सेवाओं में शामिल हैं:
- रेलवे, मेट्रो सेवाएं और एयरपोर्ट से जुड़े कार्य।
- अस्पताल, जलापूर्ति और स्वच्छता (Sanitation) से संबंधित प्रोजेक्ट।
- अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण या मरम्मत।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं।
- हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली प्रेषण, पाइपलाइन और दूरसंचार जैसी सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजनाएं।
प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिबंधित गतिविधियों की नियमित निगरानी करें। उपायुक्त ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए समयसीमा के भीतर काम पूरा करने का आदेश दिया गया है।