नरेश बालियान को मकोका मामले में बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान को बड़ा झटका देते हुए मकोका मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले से बालियान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति मनोज जैन के पीठ ने स्पष्ट किया कि यह याचिका स्वीकार्य नहीं की जा सकती है।
गिरफ्तारी और आरोप
बालियान को पिछले साल 4 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह कानूनी प्रक्रियाओं का सामना कर रहे हैं। पुलिस का यह गंभीर आरोप है कि नरेश बालियान एक संगठित अपराध गिरोह की गतिविधियों में शामिल थे।
लोअर कोर्ट का फैसला और बचाव पक्ष
अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बालियान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत की मांग की थी। हालांकि, उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। इससे पहले लोअर कोर्ट ने भी जनवरी 2025 में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।