दिल्ली के 'Mister Chai' रेस्टोरेंट पर CCPA का एक्शन, जबरन सर्विस चार्ज वसूलने पर लगाया 1 लाख का जुर्माना
दिल्ली के Mister Chai रेस्टोरेंट ने ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूला, जिसके बाद CCPA ने लगाया भारी जुर्माना।

अगर आप भी रेस्टोरेंट में बिल के समय लगने वाले 'सर्विस चार्ज' से परेशान रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली के मशहूर होटल शांगरी-ला इरोस (Shangri-La Eros Hotel) में स्थित 'Mister Chai' रेस्टोरेंट को अपनी मनमानी महंगी पड़ी है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ग्राहकों से जबरन 10% सर्विस चार्ज वसूलने के मामले में रेस्टोरेंट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है।
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 30 मई और 10 जून 2025 को ग्राहकों ने इस रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट ऑटोमैटिक तरीके से बिल में सर्विस चार्ज जोड़ रहा था, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के नियमों का सीधा उल्लंघन है। CCPA ने इसे 'अनुचित व्यापार व्यवहार' (unfair trade practice) माना है, क्योंकि ग्राहकों को यह भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।
दलीलों से नहीं बची होटल की साख
होटल प्रबंधन ने अपनी सफाई में यह तर्क दिया कि इस चार्ज को बाद में 'स्वैच्छिक स्टाफ योगदान' (voluntary staff contribution) के रूप में बदल दिया गया था और यह ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर था। उन्होंने यह दावा भी किया कि 1 अक्टूबर 2026 से इसे बंद कर दिया गया है। हालांकि, CCPA ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अथॉरिटी का कहना था कि इस तरह के नाम बदलने से असलियत नहीं बदलती और यह ग्राहकों पर दबाव डालने जैसा है।
गौरतलब है कि 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सर्विस चार्ज के दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा था, जिसकी अनदेखी इस रेस्टोरेंट ने की। 22 अक्टूबर 2026 को जारी अपने औपचारिक आदेश में CCPA ने साफ कर दिया है कि अब यह रेस्टोरेंट किसी भी नाम से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता। साथ ही, रेस्टोरेंट को 15 दिनों के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें यह साबित करना होगा कि उन्होंने इस प्रथा को पूरी तरह बंद कर दिया है।