इंडिया गेट के पास ड्रोन उड़ाया, मैक्सिकन पर्यटक के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

Kittu Kumari9 October 20261 min read0 viewsDelhi Local
इंडिया गेट के पास ड्रोन उड़ाया, मैक्सिकन पर्यटक के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

देश की राजधानी दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक, इंडिया गेट के पास ड्रोन उड़ाना एक विदेशी पर्यटक को भारी पड़ गया। दिल्ली पुलिस ने एक 50 वर्षीय मैक्सिकन नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। यह पूरा मामला सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन चलाने से जुड़ा है।

घटना 2 अक्टूबर 2026 की सुबह की है। इंडिया गेट सर्कल पर तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने सुबह करीब 7:40 बजे हवा में एक ड्रोन उड़ते हुए देखा। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और ड्रोन के ऑपरेटर की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने पीछा करते हुए कर्तव्य पथ के स्ट्रेच-2 पर उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला, जो इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था। पुलिस ने मौके से ड्रोन और उसका रिमोट कंट्रोल जब्त कर लिया है।

सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित

पकड़े गए पर्यटक ने बताया कि वह मैक्सिको सिटी का रहने वाला है और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इंडिया गेट के आसपास ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस इलाके में सुरक्षा बेहद संवेदनशील होती है। यहाँ अक्सर VVIPs, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आते-जाते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक है।

पुलिस के मुताबिक, इस प्रतिबंध को 20 अगस्त को जारी एक आधिकारिक आदेश के जरिए पहले ही स्पष्ट किया जा चुका था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 9 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(a) के तहत FIR दर्ज की है। यह धारा किसी लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा करने से संबंधित है।

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