इंडिया गेट के पास बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया, मैक्सिकन पर्यटक पर FIR दर्ज

Kittu Kumari9 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
इंडिया गेट के पास बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया, मैक्सिकन पर्यटक पर FIR दर्ज

देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना एक विदेशी पर्यटक को महंगा पड़ गया। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट जैसे हाई-सिक्योरिटी जोन में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के आरोप में एक 50 वर्षीय मैक्सिकन नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह पूरी घटना तब सामने आई जब इंडिया गेट सर्कल पर तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने आसमान में ड्रोन उड़ता देखा और तुरंत उसकी तलाश शुरू की।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ड्रोन ऑपरेटर को ढूंढ निकाला और उसके पास से ड्रोन और रिमोट कंट्रोलर जब्त कर लिया। पूछताछ के दौरान मेक्सिको सिटी के रहने वाले इस पर्यटक ने दावा किया कि उसे स्थानीय नियमों और उड़ान प्रतिबंधों की जानकारी नहीं थी। हालांकि, नियमों के उल्लंघन को देखते हुए पुलिस ने 9 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(a) के तहत एफआईआर दर्ज की है, जो लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा से संबंधित है।

सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित है यह इलाका

DelhiBreakings की हर खबर सबसे पहलेJoin Channel

आपको बता दें कि इंडिया गेट का क्षेत्र ड्रोन गतिविधियों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है। 20 अगस्त को जारी पुलिस आदेश के मुताबिक, इस इलाके में संवैधानिक अधिकारियों, वीवीआईपी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की आवाजाही होती है, जिसके कारण यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं।

  • भारतीय नियमों के अनुसार, विदेशियों को ड्रोन चलाने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाती है।
  • नैनो ड्रोन, जिन्हें पंजीकरण से छूट मिली हुई है, उन्हें भी 'नो-फ्लाई जोन' के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
  • ड्रोन संचालन के लिए 'नो-परमिशन, नो-टेकऑफ' (NPNT) नियम लागू है, जिसके तहत डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है।

गौरतलब है कि दिल्ली में सुरक्षा को लेकर प्रशासन काफी सख्त है। हाल ही में ब्रिक्स समिट के दौरान भी एक 23 वर्षीय फ्रीलांस वीडियोग्राफर पर इंपीरियल होटल के पास ड्रोन उड़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की गई थी, क्योंकि उस समय दिल्ली के कई हिस्सों को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया था।

Share:

Comments

Leave a comment