सौरभ राजपूत मर्डर केस: 'ब्लू ड्रम' हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी, 14 अक्टूबर को होगी सजा का ऐलान

मेरठ की जिला अदालत ने शहर को दहला देने वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। यह मामला उस वक्त चर्चा में आया था जब सौरभ की बेरहमी से हत्या कर उसके शरीर के टुकड़ों को एक नीले रंग के ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया गया था।
अभियोजन पक्ष की दलीलों और करीब 22 गवाहों की गवाही के बाद, अदालत ने 30 सितंबर 2026 को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोपों में दोषी पाया है। इस खौफनाक वारदात ने उस समय पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी, जब पुलिस को नीले ड्रम में शव मिला था।
अब सजा पर टिकी हैं नजरें
हालांकि कोर्ट ने दोषियों को दोषी तो करार दे दिया है, लेकिन अभी उनकी सजा तय नहीं हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें उम्रकैद मिलेगी या मौत की सजा। अदालत ने सजा के ऐलान के लिए 14 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। तब तक दोनों आरोपियों की किस्मत का फैसला सुरक्षित रखा गया है।