2020 दिल्ली दंगा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मीरान حيدर को दी राहत, हफ्ते में एक बार लगानी होगी हाजिरी

Kittu Kumari25 September 20262 min read5 viewsDelhi Local
2020 दिल्ली दंगा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मीरान حيدर को दी राहत, हफ्ते में एक बार लगानी होगी हाजिरी

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साल 2020 के दिल्ली दंगे के बड़े साजिश मामले में आरोपी मीरान हैदर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें क्राइम ब्रांच के सामने हफ्ते में दो बार की जगह केवल एक बार हाजिरी लगाने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम पांचोली की बेंच ने यह आदेश दिया है। मूल खबर के अनुसार, यह फैसला हाजिरी की मौजूदा शर्त के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए लिया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ANI News पर देख सकते हैं।

शादी के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट

DelhiBreakings की हर खबर सबसे पहलेJoin Channel

अदालत ने मीरान हैदर को आगामी शादी के मद्देनजर 17 और 24 अक्टूबर को पुलिस के सामने व्यक्तिगत पेशी से छूट भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अब उन्हें हर शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच संबंधित थाने के एसएचओ के सामने पेश होना होगा। मीरान हैदर को इस साल जनवरी में चार अन्य आरोपियों के साथ जमानत मिली थी और उन्होंने अपनी हाजिरी की शर्त में ढील देने की मांग की थी।

रोजगार और अन्य शर्तों पर सुनवाई

सुनवाई के दौरान हैदर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने दलील दी थी कि हफ्ते में दो बार हाजिरी लगाने की शर्त से उन्हें परेशानी हो रही थी और इससे उनके रोजगार पाने के प्रयासों पर असर पड़ रहा था। वकील ने सोशल मीडिया पोस्ट और समारोहों में शामिल होने पर लगी रोक को हटाने की भी मांग की, लेकिन बेंच ने अन्य शर्तों में बदलाव करने से इनकार कर दिया।

कानूनी कार्रवाई और पृष्ठभूमि

आरोपी फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे की बड़ी साजिश का हिस्सा होने के आरोप में घिरे हैं। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और अन्य प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। मामले की विस्तृत जानकारी के लिए ANI की रिपोर्ट देखी जा सकती है।

Share:

Comments

Leave a comment