सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा आरोपी मीरान হায়दर की शादी के लिए जमानत की शर्तें ढीली कीं

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी मीरान হায়दर को बड़ी राहत देते हुए उसकी जमानत की शर्तों में ढील दी है। कोर्ट के नए आदेश के अनुसार अब मीरान হায়दर को सप्ताह में दो बार के बजाय केवल एक बार, यानी शनिवार को क्राइम ब्रांच थाने में हाजिरी लगानी होगी।
यह बदलाव मीरान হায়दर की 17 अक्टूबर को होने वाली शादी के मद्देनजर किया गया है। शादी की तारीखों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च अदालत ने उसे कुछ खास तारीखों पर हाजिरी लगाने से छूट भी प्रदान की है।
अदालत के निर्देश के अनुसार, इस राहत के अलावा मामले में लगाई गई बाकी सभी पुरानी जमानत शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी और उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।