MCD हाउस टैक्स माफी योजना: बकाया टैक्स चुकाने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी

दिल्ली के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 'संपत्ति कर समाधान योजना' (SUNIYO 2.0 - वन प्लस सेवन) के तहत बकाया टैक्स जमा करने की समय सीमा को 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है। अगर आप लंबे समय से टैक्स के बोझ और भारी जुर्माने से परेशान हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।
इस योजना के तहत टैक्सपेयर्स को एक सुनहरा अवसर दिया गया है। यदि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्तीय वर्षों (2019-20 से 2025-26 तक) की मूल राशि (Principal Amount) का भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें 2019-20 से पहले के सभी ब्याज और पेनल्टी से पूरी तरह छूट मिल जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्य शर्मा ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रॉपर्टी मालिकों को पुराने ब्याज और जुर्माने के बोझ से मुक्ति दिलाना है।
किसे मिलेगा लाभ और क्या हैं शर्तें?
इस योजना की कुछ खास बातें और शर्तें नीचे दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है:
- किसे मिलेगी छूट: जो लोग वर्तमान में टैक्स विवादों या कोर्ट केस में उलझे हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक लिखित हलफनामा देना होगा कि वे अपना केस वापस ले रहे हैं और किसी भी रिफंड का दावा नहीं करेंगे।
- किसे लाभ नहीं मिलेगा: सरकारी संपत्तियां, रेलवे प्रॉपर्टी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs), स्वायत्त निकाय, वैधानिक बोर्ड, सरकारी स्कूल और कॉलेज इस योजना के दायरे से बाहर हैं।
- किस्तों में भुगतान: जिन लोगों पर 5 लाख रुपये या उससे अधिक का टैक्स बकाया है, वे योजना की अवधि के दौरान समान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं।
- विशेष छूट: वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए 200 वर्ग मीटर तक की स्वयं के कब्जे वाली आवासीय संपत्तियों पर 30% टैक्स छूट का प्रावधान पहले से जारी है।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि इस समय सीमा के भीतर बकाया टैक्स जमा नहीं किया गया, तो टैक्सपेयर्स को पूरा टैक्स, ब्याज और पेनल्टी देनी होगी। साथ ही, निगम के पास बैंक खातों को फ्रीज करने या अचल संपत्ति की कुर्की जैसी सख्त कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
टैक्सपेयर्स अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न (PTR) एमसीडी के आधिकारिक पोर्टल या गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध प्रॉपर्टी टैक्स मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से भर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए निगम ने हेल्पलाइन नंबर +91-7065064988 जारी किया है। ध्यान रहे कि इस योजना के बाहर होने वाले विलंबित भुगतानों पर 1% मासिक ब्याज लागू रहेगा।