दिल्ली नगर निगम ने शुरू की प्रॉपर्टी टैक्स माफी योजना, सात साल का मूल कर देने पर सभी पुराना बकाया माफ

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शहर के लोगों को बड़ी राहत देते हुए एक नई प्रॉपर्टी टैक्स समाधान योजना शुरू की है। इस नई योजना के तहत, जो संपत्ति मालिक सात साल की अवधि का अपना मूल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे, उन्हें पिछले सभी बकाया करों पर पूरी छूट दी जाएगी। यह योजना इस समय लागू है और करदाताओं के लिए 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। यह नीति पुराने बकाये से परेशान संपत्ति मालिकों को वित्तीय राहत देने का एक प्रयास है। पुरानी टैक्स छूट योजनाओं में आमतौर पर चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों के भुगतान की आवश्यकता होती थी, लेकिन इस नए ढांचे में राहत के दायरे को सात साल के मूल कर भुगतान तक बढ़ा दिया गया है।