दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने सार्वजनिक पार्कों में धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा के लिए बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के तहत, एमसीडी अब उन्हीं पार्कों में अनुमति देगी जहां पिछले पांच वर्षों से लगातार ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। आयोजकों को इसके लिए दस्तावेज देने होंगे और केवल साधारण आवेदन से काम नहीं चलेगा।
जिन पार्कों के ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड नहीं हैं, वहां निगम पांच साल के पुराने रिकॉर्ड की जांच करेगा। नई सजावटी पार्कों में धार्मिक बुकिंग पर रोक है, लेकिन अगर वहां पांच साल से लगातार कार्यक्रम होने का रिकॉर्ड है तो छूट मिल सकती है। इन नियमों की जानकारी 28 और 29 सितंबर 2026 को सामने आई।
इसी बीच, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों के लिए नए नियम जारी किए हैं।
पुराने आयोजनों और समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पिछले तीन में से कम से कम दो साल उसी जगह पर रामलीला की हो। 27 सितंबर 2026 से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिसमें रात की गश्त, सीसीटीवी और शाम के समय आने-जाने के रास्ते सीमित करना शामिल है। यह नवंबर 2024 के उन नियमों के बाद आया है जब एमसीडी ने एनजीटी को बताया था कि पार्कों में शादी और धार्मिक कार्यक्रमों का उपयोग महीने में अधिकतम 10 दिन तक सीमित किया जाएगा।