एमसीडी ने दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के दिए आदेश

Kittu Kumari29 September 20261 min read195 viewsDelhi Local
एमसीडी ने दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के दिए आदेश

दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने 29 सितंबर 2026 को एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में अवैध निर्माण के खिलाफ तुरंत और तय समय में सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। क्षेत्रीय बिल्डिंग ऑफिस को कड़ी नजर रखने और अवैध निर्माण गिराने के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। यह सख्त कदम एमसीडी हाउस की बैठक में कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश द्वारा शुरू की गई चर्चा के बाद उठाया गया है।

ये 1,511 कॉलोनियां केंद्र सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2026 को बनाए गए नियमितीकरण ढांचे का हिस्सा हैं, जो 'जैसी है, जहां है' के आधार पर काम करता है। प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना यानी पीएम-उदय के तहत, निवासियों को नियमितीकरण प्रमाण पत्र पाने के लिए सरकारी जमीन के लिए कन्वेयंस डीड या प्राइवेट जमीन के लिए ऑथराइजेशन पर्ची लेनी होगी। इसके लिए आवेदन SWAGAM पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2026 की समय सीमा तक जमा करने हैं। इस योजना से करीब 45 लाख लोगों को फायदा मिलना है, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि अभी तक सिर्फ 2,000 आवेदन ही प्रोसेस हो पाए हैं, इसलिए अब नया जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

इस योजना के तहत आवासीय भूमि उपयोग और तय सुविधा वाली दुकानों को नियमित किया जाता है। एमसीडी ने साफ किया है कि कमिश्नर की मंजूरी के बिना कोई भी नया निर्माण कानूनी रूप से शुरू नहीं हो सकता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा Gupta ने इस नीति को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पीआईबी प्रेस रिलीज देख सकते हैं। निवासी ऑनलाइन नक्शा पास कराने के लिए इंटीग्रेटेड बिल्डिंग बाय-लाइस-2016 का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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