दिल्ली मेट्रो में महिलाओं का चुपके से वीडियो बनाते शख्स पकड़ा गया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Kittu Kumari9 August 20262 min read194 viewsDelhi Local
दिल्ली मेट्रो में महिलाओं का चुपके से वीडियो बनाते शख्स पकड़ा गया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो में दो महिलाओं का चुपके से वीडियो बनाने का एक मामला सामने आया है। इस घटना के बाद वहां लोगों की तीखी बहस हुई, जिसके बाद आरोपी के मोबाइल फोन के रीसायकल बिन से वह वीडियो बरामद किया गया। यह घटना लोक नायक भवन मेट्रो स्टेशन के पास उस समय हुई जब महिलाएं ग्रीन पार्क की तरफ यात्रा कर रही थीं। इस पूरी बहस का वीडियो 8 अगस्त 2026 को इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया, जिसके बाद 9 अगस्त 2026 तक प्रमुख समाचार माध्यमों ने इस पर व्यापक रिपोर्टिंग की।

मेट्रो नियम और DMRC की कार्रवाई

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DMRC (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) के नियमों के अनुसार मेट्रो परिसर के अंदर रील्स, डांस वीडियो या किसी भी तरह की ऐसी सामग्री बनाने पर सख्त रोक है। हालांकि मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 में विशेष रूप से 'रील्स' शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन यात्रियों पर स्टेशनों या ट्रेनों के अंदर 'नुकसान पहुंचाने या असुविधा पैदा करने' के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। DMRC किसी भी ऐसी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी को भी प्रतिबंधित करती है जो कॉर्पोरेशन की खराब छवि पेश करे या कानून द्वारा वर्जित हो। इन नियमों को लागू करने के लिए DMRC हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एडवाइजरी और इन-ट्रेंड अनाउंसमेंट का उपयोग करती है और आपत्तिजनक सामग्री पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात रखती है।

अधिकारियों का बयान और ताजा स्थिति

DMRC के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और दिल्ली मेट्रो के भीतर एक आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए ये उपाय किए गए हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तरह के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई है और बिना सहमति के वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नवीनतम अपडेट के अनुसार, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इस विशिष्ट घटना के संबंध में कोई औपचारिक पुलिस शिकायत या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है या नहीं।

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