मालवीय नगर अग्निकांड: दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल मालिक लवकेश बजाज को दी चार हफ्ते की अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मालवीय नगर के एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को मेडिकल ग्राउंड पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई थी। जस्टिस सचिन दत्ता ने जेल अधिकारियों द्वारा दाखिल मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने उन्हें 25,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले 16 सितंबर को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि आरोपी बजाज को सर्जरी के बाद 15 सितंबर को आरएमएल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। बजाय के वीडियों और वकीलों ने दलील दी थी कि केवल एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है और कोई पूरी डिस्चार्ज समरी नहीं दी गई है। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक हिरासत में वह बेहोश हो गए थे और उनके शरीर पर खुले घाव हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि आरएमएल अस्पताल में सर्जरी के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई थी और उनके घावों की ड्रेसिंग जेल अस्पताल में की जा सकती है। दिल्ली पुलिस इस मामले में पहले ही 2 सितंबर को साकेत कोर्ट में बजाज, जय मिश्रा और रसोइया केसर नेगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।