मल्लिकार्जुन खड़गे हेट स्पीच मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक रैली में कथित हेट स्पीच मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

Kittu Kumari30 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
मल्लिकार्जुन खड़गे हेट स्पीच मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक विवादित भाषण को लेकर दायर रिवीजन याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह पूरा मामला अप्रैल 2023 में कर्नाटक की एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ा है, जिसे एक आरएसएस सदस्य ने आपत्तिजनक और नफरत फैलाने वाला बताया था। स्पेशल जज रूबी नीरज कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और लिखित जवाब दाखिल होने के बाद यह कदम उठाया है। अब इस मामले में अंतिम फैसला 20 नवंबर को सुनाया जाएगा।

क्या है पूरा विवाद और कानूनी लड़ाई?

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब आरएसएस सदस्य रविंदर गुप्ता ने आरोप लगाया कि खड़गे ने कर्नाटक के नरेगल में एक रैली के दौरान ऐसी बातें कहीं जिससे समुदायों के बीच नफरत फैल सकती है। इस शिकायत पर पहले तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई थी। वहां की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था और एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का मानना था कि खड़गे का बयान किसी विशेष समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं था और इसमें हेट स्पीच का कोई मामला नहीं बनता।

मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए रविंदर गुप्ता ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की थी। दूसरी ओर, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने जवाब में इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने न केवल आरोपों को गलत बताया, बल्कि कोर्ट के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) पर भी सवाल उठाए।

खड़गे की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट के पास सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई का अधिकार तो है, लेकिन वह तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका सुनने का अधिकार नहीं रखता। उन्होंने दलील दी कि यह याचिका कानूनी रूप से विचारणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

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