Maharashtra Motor Vehicle Aggregator Rules 2026: Ola, Uber और Rapido के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य!

Kittu Kumari6 August 20262 min read34 viewsNational
Maharashtra Motor Vehicle Aggregator Rules 2026: Ola, Uber और Rapido के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य!

महाराष्ट्र सरकार ने ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट कंपनियों जैसे ओला (Ola), उबर (Uber) और रैपिडो (Rapido) के लिए 1 सितंबर 2026 तक राज्य के परिवहन विभाग (Transport Department) के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के अनुसार, डेडलाइन के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने वाली कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगस्त में लागू हुए महाराष्ट्र मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम 2026 (Maharashtra Motor Vehicle Aggregator Rules, 2026) के तहत एग्रीगेटर्स को राज्य परिवहन प्राधिकरण (State Transport Authority) से तीन साल के लिए वैध लाइसेंस लेना होगा। इस संबंध में PTI News से पूरी जानकारी मिलती है। इसके अलावा, कर्नाटक परिवहन विभाग ने भी बेंगलुरु में अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है।

यात्रियों की सुरक्षा और नए नियम

जुलाई 2026 में अधिसूचित नए महाराष्ट्र नियमों में यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। एग्रीगेटर्स के लिए 24x7 कस्टमर सपोर्ट, शिकायत निवारण तंत्र और लाइव जर्नी शेयरिंग के साथ रियल-टाइम जीपीएस ट्रैकिंग स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अनिवार्य साइबर सुरक्षा प्रमाणन (Cybersecurity Certification) के साथ-साथ शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी तय की गई है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद गाड़ियों के पास वैध रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट, पैनिक बटन वाले AIS-140 कंप्लायंट व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस और फर्स्ट-एड किट होना जरूरी है। ड्राइवरों को ऐप के इस्तेमाल, कानूनी प्रावधानों और सुरक्षित ड्राइविंग का प्रशिक्षण लेने के लिए पांच दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग से गुजरना होगा।

फेयर रेगुलेशन और ड्राइवर वेलफेयर

इस नीति में फेयर रेगुलेशन और ड्राइवर कल्याण में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) द्वारा स्वीकृत किराया बेस होगा, और एग्रीगेटर सर्ज प्राइसिंग के दौरान बेस किराए से 25% नीचे और 1.5 गुना के बीच शुल्क ले सकते हैं। ड्राइवरों को कुल एकत्र किए गए किराए का कम से कम 80% मिलना तय किया गया है। एयरपोर्ट, अस्पताल और रेलवे स्टेशन की यात्रा रद्द करने वाले ड्राइवरों पर मौजूदा राशि से पांच गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, गाड़ी खराब होने पर एग्रीगेटर्स को स्थानीय यात्रा के लिए 30 मिनट के भीतर या 100 किलोमीटर से अधिक की इंटरसिटी यात्रा के लिए 60 मिनट के भीतर वैकल्पिक सवारी का इंतजाम करना होगा, जिसमें यात्री से केवल तय किराया ही लिया जाएगा। ड्राइवर 12 घंटे से अधिक लगातार गाड़ी नहीं चला सकते और वे कई एग्रीगेटर्स के साथ काम करने की अनुमति प्राप्त हैं।

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