Blog/किरण बेदी का बड़ा बयान: दिल्ली पुलिस एक्शन पर गृह मंत्रालय नहीं देता सीधे आदेश, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
Delhi Local

किरण बेदी का बड़ा बयान: दिल्ली पुलिस एक्शन पर गृह मंत्रालय नहीं देता सीधे आदेश, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

Kittu Kumari31 July 20262 min read73 views
किरण बेदी का बड़ा बयान: दिल्ली पुलिस एक्शन पर गृह मंत्रालय नहीं देता सीधे आदेश, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने स्पष्ट किया है कि गृह मंत्रालय (MHA) कानून-व्यवस्था की स्थिति में बल प्रयोग के लिए सीधे आदेश जारी नहीं करता है। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे स्थिति के अनुसार बल प्रयोग करने का फैसला लें। किरण बेदी की यह टिप्पणी हाल ही में हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग की कमान को लेकर चल रहे राजनीतिक और सार्वजनिक विवाद के बीच आई है।

दिल्ली पुलिस और बल प्रयोग पर स्थिति स्पष्ट

किरण बेदी ने जोर देकर कहा कि पुलिसकर्मी बिना केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे निर्देशों के भी गैरकानूनी भीड़ को हटाने के लिए अधिकृत हैं, और इसके लिए जवाबदेही मौके पर मौजूद सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की होती है। उन्होंने छात्र प्रदर्शनों से निपटने के लिए एक क्रमिक दृष्टिकोण की वकालत की, जिसमें शुरुआत में सिविल डिफेंस के लोगों और महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने का सुझाव दिया गया, जबकि सशस्त्र पुलिस को आखिरी विकल्प के रूप में रखने की बात कही। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इन शुरुआती कर्मियों के पास डंडों या हथियारों की जगह सुरक्षात्मक गियर होना चाहिए ताकि सीधे टकराव को टाला जा सके।

राजनीतिक बयानबाजी और राहुल गांधी के आरोप

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शनों के दौरान बल प्रयोग और फायरिंग केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश पर हुई थी, जिसका बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने खंडन किया है। इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराने की मांग की है।

कानूनी नियम और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई

भारतीय कानून में घातक बल के इस्तेमाल के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पुलिस एजेंसियां ​​बल के अनुपात और क्रमिक उपयोग के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करती हैं। भीड़ नियंत्रण के उपाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और विशिष्ट राज्य पुलिस मैनुअल से लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी आधिकारिक नियमों और दिशानिर्देशों का विवरण देने वाला एक समर्पित सेक्शन है दिल्ली पुलिस दिशानिर्देश। 30 जुलाई 2026 के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भीड़ नियंत्रण से संबंधित अपना स्टैंडिंग ऑर्डर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया, जिसमें क्रमिक या आनुपातिक बल के नियम शामिल हैं। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को जंतर-मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के ammunition logs (गोला-बारूद के रिकॉर्ड) को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।

Share:

Comments

Leave a comment