केरल सरकार का बड़ा फैसला: CMDRF की आय सीमा अब 3 लाख रुपये हुई

केरल सरकार ने राज्य के जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री संकट राहत कोष (CMDRF) के नियमों में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री वी.डी. सथियन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब इस कोष से वित्तीय सहायता पाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद अब अधिक परिवार आपातकालीन स्थितियों में सरकारी मदद के दायरे में आएंगे।
फंड वितरण के लिए अधिकारियों को मिली नई शक्तियां
सिर्फ आय सीमा ही नहीं, बल्कि कैबिनेट ने CMDRF पोर्टल के जरिए फंड जारी करने की प्रक्रिया को भी तेज किया है। अब सहायता राशि की मंजूरी के लिए अलग-अलग स्तर पर अधिकार तय किए गए हैं, ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। नए नियमों के मुताबिक:
- मुख्यमंत्री: 5 लाख रुपये तक की राशि मंजूर कर सकेंगे।
- राजस्व मंत्री: 1 लाख रुपये तक की सहायता की मंजूरी दे सकेंगे।
- राजस्व विभाग के विशेष सचिव: 50 हजार रुपये तक का फंड जारी कर सकेंगे।
- जिला कलेक्टर: 25 हजार रुपये तक की राशि स्वीकृत करने का अधिकार होगा।
स्थानीय स्तर पर आने वाली आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट ने प्रत्येक जिला कलेक्टर को एक करोड़ रुपये का 'अनटाइड फंड' (untied fund) आवंटित किया है, जिससे स्थानीय संकटों का समाधान तुरंत किया जा सके। इसके साथ ही, इसी बैठक के दौरान राज्य कैबिनेट ने 'केरल स्टेट डेटा पॉलिसी 2026' के मसौदे को भी अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है।