कर्नाटक में होटलों और ढाबों के लिए सख्त फूड सेफ्टी एडवाइजरी जारी, छापेमारी में पकड़ी गई एक्सपायरी सामग्री

कर्नाटक के Food Safety and Drug Administration Department ने मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को राज्यभर के होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और अन्य फूड सर्विस establishments के लिए एक व्यापक एडवाइजरी जारी की है। इस निर्देश का उद्देश्य राज्य में फूड सेफ्टी और हाइजीन मानकों में बड़ा सुधार करना है। यह कदम हाल ही में चलाए गए गहन enforcement और inspection drives के बाद उठाया गया है, जिनमें व्यापक नियमों के उल्लंघन और खराब हाइजीन की स्थिति सामने आई थी।
बेंगलुरु में निरीक्षण के दौरान पकड़े गए बड़े उल्लंघन
बेंगलुरु में 7 से 10 अगस्त के बीच चले तीन दिवसीय inspection drive में 60 फाइव-स्टार और थ्री-स्टार होटल और प्रमुख fast-food outlets शामिल थे। इन छापों में non-compliant labeling, misbranding, मांस-मछली का गलत स्टोरेज, और सब्जियों में fungal growth जैसे गंभीर मामले सामने आए। इस दौरान 70 से ज्यादा food samples लैब जांच के लिए भेजे गए, एक lounge bar का किचन सील किया गया और 640 किलो मांस-चिकन-मछली, 276 किलो सड़ी सब्जियां और 45 लीटर expired डेयरी उत्पाद जब्त किए गए। इसके अलावा 11 अगस्त को बेंगलुरु में एक Indira Canteen और quick-commerce warehouse को भी सील कर दिया गया।
फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए सख्त नियम और निर्देश
यह एडवाइजरी Food Safety and Standards (FSS) Act and Regulations, 2011 का सख्ती से पालन करने पर जोर देती है। मुख्य निर्देशों में ठंडे भोजन को 5°C से नीचे और गर्म भोजन को 60°C से ऊपर रखना तथा frozen items को -18°C या उससे कम तापमान पर स्टोर करना शामिल है। किचन को साफ-सुथरा और हवादार रखना होगा, कच्चे भोजन और बर्तनों को धोने के लिए अलग-अलग sinks का उपयोग करना होगा, और वेज-नॉनवेज फूड की तैयारी को पूरी तरह अलग रखना होगा।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने, विशेष रूप से expired food, संदूषण या अशुद्ध पानी के मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Karnataka Food Safety and Drug Administration Department ने स्पष्ट किया है कि जनता को सुरक्षित, पौष्टिक और hygienic भोजन मिलता रहे, इसके लिए ऐसे विशेष inspection drives आगे भी जारी रहेंगे।