कांवड़ पथ की दुकानों पर लाइसेंस, QR Code और Rate List लगाना अनिवार्य, खाद्य विभाग की सख्त चेतावनी

मुरादाबाद में कांवड़ पथ पर दुकान चलाने वाले सभी दुकानदारों के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। अब हर दुकान पर QR Code, लाइसेंस पंजीकरण और रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इस मामले में कांठ रोड और रामपुर दोराहा की दुकानों का निरीक्षण किया है और आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
- कांवड़ पथ के दुकानदारों के लिए QR Code, लाइसेंस और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य।
- खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कांठ रोड और रामपुर दोराहा पर किया निरीक्षण।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई।
- शिकायत मिलने पर QR Code के जरिए की जाएगी तत्काल कार्रवाई।
कड़े नियमों का पालन और निरीक्षण
सहायक आयुक्त (खाद्य) राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि शासन के निर्देश के आधार पर सभी दुकानदारों को जरूरी हिदायतें दे दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक दुकानदार को सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा, कोई भी दुकानदार खाद्य पदार्थों की खुले में बिक्री नहीं करेगा और सभी खाद्य पदार्थों को ढककर रखना होगा। दुकानों पर विभाग की तरफ से जारी क्यूआर कोड, लाइसेंस पंजीकरण और रेट लिस्ट चस्पा करना जरूरी है।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी ग्राहक को किसी दुकानदार के खिलाफ शिकायत करनी है, तो वह QR Code में दर्ज नंबर के आधार पर शिकायत दर्ज करा सकेगा। ऐसी किसी भी शिकायत पर प्रशासन की तरफ से तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। इसी सिलसिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कांठ रोड, रामपुर दोराहा और ठाकुरद्वारा मार्ग के दुकानदारों की दुकानों की जांच की।
दुकानों पर जागरूकता अभियान
निरीक्षण के दौरान जिन दुकानों पर QR Code नहीं पाए गए, उन दुकानदारों को नियमों के प्रति जागरूक किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आगे भी दुकानों की जांच जारी रखेंगे। विभाग की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि स्वच्छता के मानकों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सोमवार को भी शहर की विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। यह खबर हिन्दुस्थान समाचार से ली गई है।