पर्सनैलिटी राइट्स के दुरुपयोग पर कंगना रनौत की याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किए समन

अभिनेता और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अपनी छवि, नाम और व्यक्तित्व के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कंगना द्वारा दायर उस याचिका पर समन जारी किए, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स (व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों) की सुरक्षा की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी अंतरिम राहत की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है।
सुनवाई के दौरान कंगना के वकील साकेत सिकरी ने अदालत को बताया कि इंटरनेट पर उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर फर्जी खबरें और AI-जनरेटेड कंटेंट फैलाया जा रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ वेब लिंक, मीम्स और एनिमेटेड वीडियो देखे। जस्टिस विकास महाजन ने गौर किया कि इनमें से कुछ सामग्री व्यंग्यात्मक (satirical) लग रही है, हालांकि कंगना के वकील ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वे उस विशिष्ट कंटेंट को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं।
AI और फर्जी खबरों के खिलाफ कानूनी लड़ाई
अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि याचिका की कॉपी मिलने के बाद कुछ प्रतिवादियों ने विवादित सामग्री को पहले ही हटा लिया है। कोर्ट ने अब कंगना के वकील को पार्टियों की संशोधित सूची दाखिल करने का निर्देश दिया है क्योंकि कुछ नाम हटाए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 फरवरी, 2027 को तय की गई है।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल के वर्षों में मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों को लेकर कई अहम फैसले दिए हैं। इससे पहले अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, रजनीकांत, जैकी श्रॉफ, अरिजीत सिंह और सोनू निगम जैसे कलाकारों को भी उनके नाम, आवाज और छवि के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है। कंगना रनौत की यह याचिका विशेष रूप से AI तकनीक और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।