त्रिपुरा युवक से नस्लीय दुर्व्यवहार: दिल्ली पुलिस ने इन्फ्लुएंसर आमिर शोकीन को किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने त्रिपुरा के युवक के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शोकीन को गिरफ्तार किया है।

सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वाले इन्फ्लुएंसर आमिर शोकीन (मुहम्मद आमिर) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरी कार्रवाई एक वायरल वीडियो के बाद हुई, जिसमें आमिर शोकीन को त्रिपुरा के एक युवक के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते देखा गया था। पुलिस ने इस वीडियो का स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लेते हुए मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की।
पुलिस की टीम ने आमिर शोकीन को पकड़ने के लिए शाहदरा समेत कई इलाकों में छापेमारी की और आखिरकार उन्हें करोल बाग से धर दबोचा। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) जीएस राव ने पुष्टि की है कि त्रिपुरा पुलिस ने भी इस संबंध में एफआईआर दर्ज की है। जांच में मदद के लिए त्रिपुरा से एक विशेष टीम दिल्ली भेजी गई है, जो आमिर शोकीन को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर त्रिपुरा ले जाने की तैयारी कर रही है।
अपराधिक इतिहास और परिवार के आरोप
डीसीपी (नॉर्थ) निहारिका भट्ट के मुताबिक, आमिर शोकीन का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह सदर बाजार पुलिस स्टेशन के इलाके में एक 'बदचलन' (bad character) के रूप में दर्ज हैं। उनके खिलाफ 2005 से 2023 के बीच आपराधिक धमकी और चोट पहुँचाने जैसे कई मामले दर्ज हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इस विवाद के बीच आमिर के अलग हो चुके भाई मोहम्मद वसीम राजा ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब एक दशक पहले परिवार ने आमिर से नाता तोड़ लिया था क्योंकि वह जबरन वसूली और अवैध संपत्ति कब्जे जैसे कामों में शामिल थे।
गिरफ्तारी से पहले आमिर शोकीन ने कुछ वीडियो जारी कर यह दावा किया था कि वह वीडियो महज एक 'स्क्रिप्टेड मजाक' था और वह व्यक्ति उनका परिचित था जो पहले अहमदाबाद के एक कैफे में काम करता था। उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। हालांकि, त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम दिल्ली (TSFD) ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (SPUNER) में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें वीडियो में दिख रहे उत्पीड़न और अपमान को बेहद गंभीर बताया गया था।
आमिर शोकीन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 192, 196, 352 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाना, सार्वजनिक शरारत और दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।