IGI एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा सोना और महंगी घड़ी, दुबई से आ रहा था यात्री

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर कस्टम अधिकारियों ने दुबई से आए एक भारतीय यात्री को रोका। यह कार्रवाई 24 अगस्त 2026 को की गई। यात्री एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-4310 से आ रहा था। दिल्ली कस्टम विभाग को इस बारे में खास जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। यात्री को ग्रीन चैनल पर रोका गया जहां सुरक्षा जांच के दौरान उसके पास से सोने के बिस्कुट और एक महंगी घड़ी बरामद हुई।
2026 के मौजूदा नियमों के अनुसार, सोने के बिस्कुट और सिक्कों पर कोई छूट नहीं मिलती है। पहले ग्राम से ही कस्टम ड्यूटी देनी होती है। मई 2026 तक सोने पर प्रभावी आयात शुल्क 15 प्रतिशत तय किया गया है। जो यात्री छह महीने से अधिक समय तक विदेश में रहे हैं, उन्हें 6 प्रतिशत की रियायत दर मिल सकती है, लेकिन सभी कर योग्य सामानों को रेड चैनल पर घोषित करना जरूरी है।
सोने का अधिकतम कानूनी आयात नियम प्रति व्यक्ति 1 किलोग्राम है, बशर्ते इस पर लागू टैक्स का भुगतान किया गया हो। अगर कोई यात्री आने पर इन सामानों की घोषणा नहीं करता है, तो कस्टम एक्ट 1962 के तहत भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए पीआईबी की आधिकारिक विज्ञप्ति देख सकते हैं।