गुरुग्राम में प्रदूषण रोकने को बड़ा फैसला, दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए गुरुग्राम में सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है।

सर्दियों के मौसम में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुग्राम प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर की हवा को साफ करने और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 5 और नवंबर 2026 से सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) का नियम लागू कर दिया गया है। यह आदेश 20 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने CAQM एक्ट 2021 के तहत यह निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऑफिस में एक समय पर केवल 50% कर्मचारी ही मौजूद रहें, जबकि बाकी आधे स्टाफ को घर से काम करना होगा। इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कंपनियों को रोस्टर के हिसाब से अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना होगा, ताकि जांच के दौरान यह साबित किया जा सके कि आदेश का पालन हो रहा है।
निर्माण कार्यों पर लगी पूरी तरह रोक
प्रशासन ने केवल ऑफिस जाने वालों पर ही पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि धूल उड़ाने वाले निर्माण और तोड़-फोड़ (Construction and Demolition) के कामों पर भी सख्त बैन लगा दिया है। 5 नवंबर से ही ये पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। हालांकि, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और उन जरूरी सेवाओं को इस वर्क फ्रॉम होम नियम से छूट दी गई है, जहां घर से काम करना मुमकिन नहीं है।
गुरुग्राम जिला प्रशासन और डिप्टी कमिश्नर को इन नियमों को सख्ती से लागू करने और समय-समय पर निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई भी कंपनी या व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ CAQM एक्ट 2021 की धारा 14 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।