गुरुग्राम में सख्त नियम: अब बिना पीयूसी और पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

गुरुग्राम में प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम
सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए गुरुग्राम में दिल्ली की तर्ज पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के शहरी विकास सलाहकार डी.एस. ढेसी ने 13वीं जिला समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (पीयूसी) वाले और तय उम्र पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंपों पर इसकी निगरानी के लिए विशेष रूप से कैमरे लगाए जाएंगे।
पेट्रोल पंपों पर कैमरों से होगी निगरानी
इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए आरटीओ और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक करके उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। बैठक के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार जिले में 500 वर्ग मीटर से बड़े 1054 प्रदूषण उत्सर्जन स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें विभिन्न निर्माण साइटें शामिल हैं। इनमें से 907 स्थलों पर वेब कैमरे और 534 स्थलों पर लो-कॉस्ट सेंसर पहले ही लगाए जा चुके हैं।
सीएक्यूएम और प्रदूषण बोर्ड से होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग
लगाए गए ये सभी कैमरे और सेंसर सीधे सीएक्यूएम और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जोड़े गए हैं, जिससे इनकी ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। नियम तोड़ने वाले स्थलों पर एनवायरनमेंट कंपनसेशन के तौर पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और यदि इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित निर्माण कार्य को पूरी तरह बंद करा दिया जाएगा।
विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सीएक्यूएम की पाबंदियां सख्ती से लागू होने से पहले अपने सभी चल रहे प्रोजेक्ट समय पर पूरे कर लें, ताकि सर्दियों के मौसम में किसी भी प्रकार का विकास कार्य न रुके। इस महत्वपूर्ण बैठक में डीसी उत्तम सिंह, निगमायुक्त प्रदीप दहिया और मानेसर निगमायुक्त प्रदीप सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।